Azam Khan: पांच साल पुराने मामले में आजम खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी
Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी के सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को पांच साल पुराने मामले में बड़ी राहत मिली है। रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया है।
सपा नेता आजम खान पर आरोप था कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्र राजा डिग्री कॉलेज पर वह अपनी गाड़ी से मतदान करने पहुंचे थे। जो मतदान केंद्र से दो सौ मीटर के दायरे में आता था। बता दें कि 200 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन आवाजाही की अनुमति नहीं होती है।
नियम की अवहेलना को लेकर तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर ने मुकदमा रजिस्टर करवाया था। जो कि राम की MP-MLA कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में कोर्ट ने 28 अगस्त को फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया।
आजम खान के वकील ने बताया कि यह सन 2019 का मामला था। 171 एफ आईपीसी और 133 आरपी एक्ट के अंदर यह मुकदमा कायम कराया गया था। आजम खान के खिलाफ आज कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए आजम साहब को बरी कर दिया।
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