Sultanpur Case : आप नेता संजय सिंह को इलाहाबाद HC से मिली जमानत, जानें पूरा मामला

Sultanpur Case : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिल गई है. यह राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से मिली है. कोर्ट ने संजय सिंह को एमपी/एमएलए कोर्ट से मिली 3 महीने की सजा के मामले में जमानत दी है.

23 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमानत दी है. आप सांसद संजय सिंह के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला बड़ी राहत माना जा रहा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आप सांसद संजय सिंह ने आभार प्रकट किया है.

उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर कहा कि माननीय हाईकोर्ट के निर्णय से सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते. हाल ही में आप सांसद संजय सिंह को शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला राहत भरी खबर है.

क्या था पूरा मामला

आप सांसद संजय सिंह ने 23 साल पहले 19 जून 2001 को सुलतानपुर में पानी-बिजली की समस्या को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था. इसमें संजय सिंह के साथ कई और लोग मौजूद थे.

उनके साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, संतोष, विजय कुमार और सुभाष चौधरी ने भी हिस्सा लिया था. उसी दौरान कोतवाली नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसे लेकर कोर्ट ने 3 महीने की सजा सुनाई थी. इसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया था. साथ ही सरेंडर करने का नोटिस भी दिया गया था. लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से संजय सिंह को बड़ी राहत मिल गई है.

 

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