Kolkata Doctor Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने टॉस्क फोर्स का किया गठन, ममता सरकार को लगाई फटकार

Supreme Court on Kolkata Doctor Murder Case: कोलकता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और बर्बरता पूर्वक हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स में 8 सदस्य शामिल होंगे। इस टीम में जिन सदस्यों को शामिल किया है उनमें दिल्ली एम्स के निदेशक, डॉ प्रतिमा मूर्ति, डॉ एम श्रीनिवास, सर्जन वाइस एडमिरल आर सरीन और डॉ सौमित्र रावत का नाम प्रमुख है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ,जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है।

न्यायालय ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा पा रही हैं और काम करने की स्थितियां सुरक्षित नहीं हैं तो हम उन्हें समानता से वंचित कर रहे हैं। ज्यादातर युवा चिकित्सक 36 घंटे काम करते हैं, हमें काम करने की सुरक्षित स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह ही चल गया था लेकिन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने इसे आत्महत्या बताने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि हजारों लोगों की भीड़ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कैसे घुसी।

ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जब आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के प्राचार्य का आचरण जांच के घेरे में है। तो उन्हें कैसे तुरंत किसी दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया। दुष्कर्म-हत्या मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगायी और पूछा कि अस्पताल के प्राधिकारी क्या कर रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पश्चिम बंगाल को चीजों को नकारने की स्थिति में न रहने दें। राज्य में कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गयी है। सात हजार लोगों की भीड़ कोलकाता पुलिस की जानकारी के बिना आर जी कर अस्पताल में नहीं घुस सकती। इस पर न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को कोलकाता में चिकित्सक के बलात्कार-हत्या मामले में जांच पर 22 अगस्त तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सकों के लिए सुरक्षा, सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने के वास्ते 10 सदस्यीय कार्य बल गठित किया।

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