मुंबई हमले का साजिशकर्ता तहव्वुर राणा भारत लाया जाएगा, अमेरिकी अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
वाशिंगटन: मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नाइंथ सर्किट’ ने 15 अगस्त को अपने फैसले में राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को भारत लाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जहां उसे मुंबई हमलों में उसकी कथित संलिप्तता के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
राणा ने कैलिफोर्निया की अमेरिकी ‘डिस्ट्रिक्ट कोर्ट’ के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया गया था। इस याचिका में राणा ने भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि, ‘यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर नाइंथ सर्किट’ ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि राणा पर लगाए गए आरोप भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत आते हैं और उसे भारत को प्रत्यर्पित किया जा सकता है।
पाकिस्तानी नागरिक और कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा पर मुंबई हमलों में शामिल एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देने का आरोप है। इससे पहले अमेरिका की एक जिला अदालत में उसे डेनमार्क में आतंकवादी हमलों की साजिश रचने और विदेशी आतंकवादी संगठन को समर्थन देने के आरोप में दोषी ठहराया गया था। हालांकि, भारत में हुए हमलों से संबंधित आरोपों से उसे बरी कर दिया गया था।
राणा ने प्रत्यर्पण से बचने के लिए ‘नॉन बिस इन आइडेम’ (किसी अपराध के लिए दो बार सजा नहीं) प्रावधान का हवाला दिया था, लेकिन अदालत ने उसकी दलीलों को खारिज करते हुए उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने का आदेश दिया। तीन न्यायाधीशों की पैनल ने कहा कि भारतीय आरोपों में उन आरोपों से भिन्न तत्व शामिल हैं, जिनके लिए राणा को अमेरिका में बरी किया गया था।