‘उर्दू से आपको क्या समस्या है? यह 8वीं अनुसूची की भाषा है’, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार

Sandesh Wahak Digital Desk : जस्टिस सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन की बेंच कहा कि उर्दू भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से एक है। साथ ही साइनबोर्ड में उर्दू को लेकर किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खासकर उन इलाकों में जहां पर उर्दू बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है।

Supreme Court

कोर्ट ने कहा कि उर्दू से आपको क्या समस्या है? इसे समझें। यह 8वीं अनुसूची की भाषा है। नगर निकाय ने इसे पूरे राज्य में लागू नहीं किया है। हो सकता है कि उस क्षेत्र में केवल वही विशेष भाषा समझी जाती हो।

हाई कोर्ट के सामने यह तर्क दिया था कि महाराष्ट्र स्थानीय प्राधिकरण (राजभाषा) अधिनियम, 2022, नागरिक अधिकारियों के साइनबोर्ड पर मराठी के अलावा अन्य भाषाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने और अपना रुख स्पष्ट करने का समय दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।

 

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