‘हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं’, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से शंभू बॉर्डर खोलने को कहा
Sandesh Wahak Digital Desk : शंभू बॉर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर को आंशिक रूप से खोलने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एंबुलेंस, सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं, छात्रों आदि के लिए हाइवे खोलने के आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि हाईवे के दोनों तरफ की एक-एक लेन को खोला जाए। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में एक हफ्ते में मीटिंग कर रूपरेखा तैयार करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि शंभू बॉर्डर की एक लेन को लोगों के लिए खोला जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हाईवे ट्रैक्टरों की पार्किंग के लिए नहीं है।
हरियाणा और पंजाब पुलिस मिलकर काम करें
कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के डीजीपी को बॉर्डर खोलने के लिए एक सप्ताह में बैठक कर रुपरेखा बनाने को कहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि बॉर्डर बंद होने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बता दें कि किसान 13 फरवरी से यहां लगातार धरने पर बैठे हैं। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने यहां बैरिकेडिंग लगा रखे हैं।
Also Read : Hindenburg Research : कांग्रेस ने मांगा माधवी बुच का इस्तीफा, कहा-सीबीआई या एसआईटी को SC सौंपे जांच