9 अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करेंगे AAP सांसद संजय सिंह, जानिए क्या है पूरा मामला

Sandesh Wahak Digital Desk : आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक पुराने मामले में सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट ने उन्हें आगामी नौ अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया है। उनके साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा को भी अदालत ने ऐसा ही आदेश जारी किया है।

दरअसल ये आदेश साल 2001 के एक मामले को लेकर दी गई तीन माह की सजा के खिलाफ संजय सिंह की तरफ से दी गई अपील को ख़ारिज करने के बाद अदालत की तरफ से दिया गया है। शहर में हो रही बिजली कटौती व पानी की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत अन्य लोगों ने 19 जून 2001 को कोतवाली नगर क्षेत्र के गभड़िया ओबरब्रिज के उत्तरी छाेर के पास सड़क जामकर प्रदर्शन किया था। पुलिस ने संजय सिंह व अनूप संडा समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। 11 जनवरी 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सांसद संजय सिंह, पूर्व विधायक अनूप संडा, विजय सेक्रेटरी, कमल श्रीवास्तव, सुभाष चौधरी व संतोष वर्मा को दोषी मानते हुए तीन-तीन माह की कैद व प्रत्येक को डेढ़-डेढ़ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।

बताते चलें कि सांसद व पूर्व विधायक समेत सभी दोषियों ने सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सजा को चुनौती दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए छह अगस्त की तिथि नियत की थी। मंगलवार को अदालत ने सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा समेत सभी छह आरोपियों की अपील खारिज कर दी। एडीजे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट की सजा बहाल कर सभी आरोपियों को नौ अगस्त को मजिस्ट्रेट कोर्ट में समर्पण करने का आदेश दिया है।

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