कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर HC का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
Sandesh Wahak Digital Desk : मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है. इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थीं और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था.
इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग भी की थी. हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पजेशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी.
लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी. यह फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है.
तकनीकी टर्म में कहा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी. क्योंकि, मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी. यानी हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी.
Also Read : सुल्तानपुर : राहुल गांधी की सिली चप्पल के लिए लाखों की बोली, 5 लाख तक देने को तैयार