‘केजरीवाल कोई आतंकी नहीं…’, दिल्ली हाईकोर्ट में CBI की गिरफ्तारी पर सिंघवी ने उठाए सवाल
Delhi Excise Policy Case: शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में CBI की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं।
सिंघवी ने कहा अरविंद केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वे कोई आतंकी नहीं हैं। उन्होंने कहा सीबीआई ने पिछले 2 साल में केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन जब ईडी मामले में उन्हें राहत मिलने वाली थी। तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट को बताया कि वह कोर्ट के सामने तीन आदेश लेकर आए हैं। जिसमें निचली अदालत द्वारा केजरीवाल की दी गई अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव प्रचार के लिए मिली अंतरिम जमानत और हाल ही में ED के मामले में दी गई अंतरिम जमानत का आदेश शामिल है।
सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल का बयान दर्ज करने के बाद भी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं समझी। ED की ओर से दर्ज केस में उच्चतम न्यायालय से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। इसका मतलब SC इस बात से सन्तुष्ट था कि जमानत पर रहते वक्त केजरीवाल सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।
दो साल पहले दर्ज हुई थी एफआईआर
मनु सिंघवी ने कहा, इस केस में CBI की FIR दो साल पुरानी है। अगस्त 2022 में FIR दर्ज हुई थी। इसमें केजरीवाल आरोपी नहीं थे। अप्रैल 2023 में गवाह के तौर पर बयान देने के लिए समन किया गया। केजरीवाल पूछताछ में शामिल हुए। सिंघवी ने इस दौरान इमरान खान भी हवाला दिया।
सिंघवी ने कहा इस केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी संविधान के आर्टिकल 14, 21, 22 के तहत मिले मूल अधिकारों का हनन है। सीबीआई ने उनसे पहले पूछताछ के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई, लेकिन केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने नोटिस जारी करना भी जरूरी नहीं समझा। गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट को सिर्फ एक वजह बताई कि वे उनके सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे।
उन्होंने कोर्ट में कहा कि क्या जांच एजेंसी के मनमाफिक जवाब न देने के लिए गिरफ्तारी हो सकती है! ट्रायल कोर्ट का केजरीवाल की गिरफ्तारी की इजाजत का आदेश देना गलत है।
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