Old pension in UP: योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 60 हजार शिक्षक-कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन

Old pension in UP: पुरानी पेंशन की मांग को लेकर लंबे समय से चल रहे आंदोलनों के बीच 60 हजार शिक्षक- कर्मचारियों की यह मुराद पूरी होने वाली है. दरअसल, प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षकों के लिए नई या पुरानी में कोई एक पेंशन चुनने का विकल्प जारी कर दिया है.

Old pension in UP

बीते गुरुवार यानी कल वित्त विभाग की तरफ से पुरानी पेंशन (Old Pension) का आदेश जारी किया गया है. इस आदेश में शिक्षकों को ऑप्शन के तौर पर नई और पुरानी पेंशन दोनों विकल्प दिए गए हैं. शिक्षकों की ओर से भरा गया यह विकल्प अंतिम होगा. इसके बाद वह कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे.

चुनावी मुद्दा रहा है पुरानी पेंशन

Old pension in UP

पिछले कुछ सालों से यूपी समेत देश की सियासत में पुरानी पेंशन की मांग एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है. कांग्रेस ने कुछ विधानसभा चुनावों में अपने घोषणापत्र का हिस्सा भी बनाया था. इसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में इसे लागू करने की कवायद भी शुरू की गई थी. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश ने भी इसे मुद्दा बनाया था.

2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने इसे अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाया था. यही नहीं इसके बाद से नई पेंशन स्कीम को और व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार की ओर से भी वादे किए गए. हालांकि, अभी तक पुरानी पेंशन की वापसी की कोई राह नहीं दिख रही है.

2005 में लागू की गई थी अधिसूचना

Old pension in UP

अब उत्तर प्रदेश में 60 हजार शिक्षक-कर्मचारी पुरानी पेंशन के दायरे में शामिल होने जा रहे हैं. आपको बता दें, प्रदेश में नई पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2005 से लागू की गई थी. इसके लिए अधिसूचना 28 मार्च 2005 को लागू हुई थी. विशिष्ट बीटीसी और अन्य भर्तियों के जरिए चयनित लगभग 60 हजार शिक्षक और कर्मचारी ऐसे थे, जिनकी नियुक्ति तो 2006 में हुई थी, लेकिन इसका विज्ञापन नई पेंशन की अधिसूचना जारी होने के पहले निकला था, इसलिए वह विज्ञापन के आधार पर लगातार पुरानी पेंशन में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे.

विकल्प के आधार पर मिलेगा फायदा

शिक्षकों का तर्क था कि चूंकि उनकी नियुक्ति का विज्ञापन अधिसूचना के पहले का है, इसलिए वह पुरानी पेंशन के हकदार हैं. इसको लेकर सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई चली थी. केंद्र सरकार ने ऐसे मामलों में पिछले साल ही पुरानी पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया था. यूपी में 25 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अधिसूचना के पहले के विज्ञापन से नियुक्त शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने की इजाजत दे दी.

आपको बता दें कि 28 जून को इसका शासनादेश भी जारी दिया गया. इसके बाद गुरुवार को वित्त विभाग ने इसका आदेश जारी कर शिक्षकों को विकल्प भरने के लिए कह दिया है. विकल्प के आधार पर उनको पुरानी पेंशन के सभी लाभ दिए जाएंगे. यानी अब इन 60 हजार शिक्षक-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन का रास्ता साफ हो गया है.

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