Allahabad High Court: अफजाल अंसारी की याचिका पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी के गाजीपुर सीट से सपा सांसद की सजा के विरुद्ध दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की बेंच ने अफजाल अंसारी और राज्य सरकार की तरफ से दाखिल अपील पर सुनवाई की है। राज्य सरकार की तरफ से दाखिल याचिका में अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाने की मांग की गई थी। जबकि अफजाल अंसारी की अपील में 4 साल की सजा को रद्द करने की मांग की गई है।

अफजाल अंसारी के वकीलों के मुताबिक जिस केस के आधार पर अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है, उसके मूल केस में अफजाल अंसारी को ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था। ऐसे में गैंगस्टर मामले में अफजाल अंसारी को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 4 साल की सजा को रद्द की जाए।

बता दें कि गाजीपुर लोकसभा से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी की चार वर्ष की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को सुनवाई का निर्देश दिया था। जिस पर हाईकोर्ट में कई तारीखों पर चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने अपनी दलीलें कोर्ट में रखी। आज मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

अब माना जा रहा है कि अगले महीने हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। हाईकोर्ट से अफजाल को अगर राहत नही मिली तो उनकी लोकसभा सदस्यता जहां रद्द हो जाएगी तो वहीं उनके पास सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फ़ैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का विकल्प भी मौजूद रहेगा।

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