NEET UG : 1563 छात्रों को फिर से देनी होगी परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया यह बड़ा आदेश
NEET UG Result : नीट यूजी रिजल्ट 2024 मामले में दायर 3 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 23 जून को दोबारा परीक्षा होगा और 30 जून को रिजल्ट आएगा। इसलिए 6 जुलाई से शुरू होने वाली कॉउंसलिंग पर कोई असर नही पड़ेगा दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे।
केंद्र ने कहा था कि इन 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा, वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। वहीं वकील जे साई दीपक ने कहा कि हम मनमाने ढंग से अनुग्रह अंक देने और अनुचित तरीके अपनाने के खिलाफ हैं, यह कहना होगा कि यह यहां लंबित याचिका के परिणामों के अधीन है अन्यथा यह असफल हो जाएगा।
NTA की ओर से वकील कनु अग्ररवाल ने कहा कि 12 जून को हुई बैठक के बाद एक निर्णय लिया गया है। वहीं समिति का विचार है कि 1563 उम्मीदवारों को NEET परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी, 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना प्रतिपूरक अंक के परीक्षा देनी होगी।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप कहते हैं कि उनके पास उपस्थित नहीं होने और स्कोरकार्ड रद्द करने का विकल्प है तो कुछ विसंगति है। इस पर अग्रवाल ने कहा जो लोग उपस्थित नहीं होंगे उनके पास प्रतिपूरक अंक के बिना उनके मूल अंक होंगे लेकिन 1563 को पुनः परीक्षा में बैठने का विकल्प मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो आपको उसको फिर से तैयार करने की जरूरत है।
Also Read : तीसरी बार पीएम पद संभालने के बाद कल इटली रवाना होंगे मोदी, इन मुद्दों पर चर्चा संभव