UP: AAP नेता अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
AAP MLA Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी (AAP) के MLA अमानतुल्लाह खान और अनस खान को पेट्रोल पंप पर मारपीट और धमकी दिए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
दरअसल आप नेता अमानतुल्ला खान और उनके बेटे अनस खान ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। न्यायाधीश सौमित्र दयाल सिंह और न्यायाधीश शैलेंद्र क्षितिज की डिवीजन बेंच ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने इस मामले में यूपी सरकार से 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
बता दें कि अमानतुल्ला खान दिल्ली की ओखला सीट से विधायक हैं। बीते माह 7 मई को नोएडा के पेट्रोल पंप पर मामूली बात को लेकर पंप के स्टाप से मारपीट हुई थी। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पिछले कुछ समय से दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामले में बरती गई अनियमितताओं के मामले में भी आरोपी हैं। इस मामले में वह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने की वजह से ईडी के रडार पर हैं। ईडी ने उनसे कई बार पूछताछ भी की थी।
अपने खिलाफ लगे आरोपों को लेकर आप विधायक अमानतुल्ला खान का कहना है कि इसमें कोई दम नहीं है। ये बीजेपी की साजिश है। उन्हें जान बूझकर फंसाया जा रहा है।
Also Read: यूपी पुलिस की आउटसोर्सिंग वाले पत्र पर सपा प्रमुख की प्रतिक्रिया, बोले- भाजपा सरकार की…