UP News : सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज होगी सजा, सभी आरोपी दोषी है करार
UP News : कानपुर की MP/MLA कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में 3 जून को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जहां इरफान की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी। वहीं अब 7 जून यानी आज सजा सुनाई होगी, इसके साथ ही सभी को धारा 147, 436, 427, 504, 506, 323 में दोषी ठहराया गया था।
वहीं दोषी करार देने के बाद इरफान के समर्थकों ने परिवार वालों के साथ कोर्ट परिसर में हंगामा था। धारा-386, 120B से सभी दोष मुक्त कर दिए गए थे। सबसे प्रमुख आईपीसी की धारा-436 है। इसमें कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद हो सकती है। इरफान सोलंकी को 2 साल से ज्यादा की सजा होते ही उनकी विधानसभा की सदस्यता भी जाना तय माना जा रहा है। इसके पहले 11 बार तारीख देने के बाद भी कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था।
यह था मामला
जाजमऊ के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाले इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ विधानसभा से सपा से चौथी बार के विधायक हैं। इरफान के घर के पास ही रहने वाली महिला नजीर फातिमा का जिस प्लॉट पर अस्थाई घर बना था। उस प्लॉट को लेकर दोनों का विवाद चल रहा था। नजीर फातिमा ने 8 नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में इरफान, रिजवान समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
आरोप था, 7 नवंबर 2022 को रात 8 बजे उसका परिवार भाई की शादी में गया था। तभी सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और उनके साथियों ने घर में आग लगा दी। साजिश के तहत ऐसा किया गया, जिससे वह घर छोड़कर भाग जाए। विधायक परिवार उस पर कब्जा कर लें। आग से गृहस्थी, फ्रिज, टीवी, सिलेंडर और बाकी गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था।
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