Delhi Excise Policy Case: BRS नेता के कविता को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक धनशोधन मामले में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत सोमवार को तीन जुलाई तक बढ़ा दी।
कविता के खिलाफ पहले जारी एक पेशी वारंट की तामील करते हुए उन्हें अदालत में पेश किया गया और विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
अदालत ने 29 मई को मामले में बीआरएस नेता के खिलाफ आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए वारंट जारी किया था। अदालत ने इस मामले में तीन सह-आरोपियों प्रिंस, दामोदर और अरविंद सिंह को जमानत दे दी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दौरान तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। हालांकि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था।
कविता कथित घोटाले में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज दो मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। यह ‘घोटाला’ दिल्ली सरकार की 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और उसके कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। इस आबकारी नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने उन्हें तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।
के कविता पर क्या आरोप हैं?
जांच एजेंसियों का आरोप है कि के कविता ‘साउथ ग्रुप’ की प्रमुख सदस्य थीं। इस ग्रुप पर आरोप है कि इसने दिल्ली में शराब के लाइसेंस हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की किकबैक दी थी। शराब नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था। बीआरएस नेता ने अपनी याचिका में कहा था कि उनका शराब नीति से कोई लेना-देना नहीं हैं। उनके खिलाफ केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी के जरिए आपराधिक साजिश रची जा रही है।
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