दिल्ली आबकारी नीति मामला: मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली आबकारी नीति मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से एक बार झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केस की सुनवाई के बाद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी है।
बता दें कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुक्रवार को अदालत में पेश हुए। राउज एवेन्यू अदालत ने ED को संजय सिंह और के कविता के विरुद्ध दाखिल चार्जशीट की कॉपी आरोपियों को देने का निर्देश दिए।
एक दिन पहले दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को CBI द्वारा जांच किए जा रहे थे। कथित आबकारी नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत छह जुलाई तक बढ़ा दी थी। गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस मामले में सिसोदिया को जमानत देने से मना कर दिया था। न्यायाधीश स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा था आवेदक भ्रष्टाचार के मामले में जमानत देने के लिए ट्रिपल टेस्ट और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अन्तर्क जरूरी शर्तों को पूरा करने में विफल रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने किया था इंकार
उच्च न्यायालय ने ये भी कहा था कि ट्रायल कोर्ट द्वारा शर्तों के अनुसार पर मनीष सिसोदिया अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते शर्तों के आधार पर मिलना जारी रख सकते हैं। बता दें कि मार्च 2024 में उच्चतम न्यायालय में सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिकाओं को रद्द कर दिया था।
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