Swati Maliwal Case : बिभव कुमार को मिला बड़ा झटका, तीस हजारी कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका
Swati Maliwal Case : आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में आरोपी सीएम केजरीवाल के पीए बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जहां एडिशनल सेशन जज सुनील अनुज त्यागी की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें बिभव कुमार की न्यायिक हिरासत की अवधि 28 मई को खत्म हो रही है, जहां 28 मई को उन्हें तीस हजारी कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट उनके वकील की मांग (सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने) पर सुनवाई करेगा।
बता दें बीते दिनों स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल पर सीधा हमला किया था, जहां उन्होंने कहा था कि किसी दौर में हम सब निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर निकलते थे। वहीं आज 12 साल बाद ऐसे आरोपी को बचाने के लिए सड़क पर निकले हैं जिसने CCTV फुटेज गायब किए और फोन फॉर्मेट किया? काश इतना जोर मनीष सिसोदिया के लिए लगाया होता, वो यहां होते तो शायद मेरे साथ इतना बुरा नहीं होता।
स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी बीते दिनों बड़ा बयान दिया था, जहां उन्होंने दावा किया था कि स्वाति ने जब 112 नंबर पर कॉल की तो पुलिस ने इसकी जानकारी मीडिया को भी दे दी थी, 112 पर न जाने कितनी कॉल आती हैं लेकिन स्वाति मालीवाल के मामले में जीडी एंट्री शेयर की गई।
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