क्या हेमंत सोरेन को मिलेगी जमानत? गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने की ये टिप्पणी
Sandesh Wahak Digital Desk: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश वकील ने कहा कि हेमंत सोरेन को काफी समय पहले गिरफ्तार किया गया था। इस पर बेंच ने कहा कि सोरेन सिर्फ चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत चाहते हैं।
बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना की दो सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान ईडी ने कहा कि सोरेन को काफी पहले गिरफ्तार किया गया था। बेंच ने कहा कि वह सिर्फ चुनाव के मद्देनजर अंतरिम जमानत चाहते हैं।
सोरेन की तरफ से कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे चुनाव के लिए जेल से बाहर आना है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि जमीन क्या आपके कब्जे में है? तो सिब्बल ने कहा, नहीं। बेंच ने कहा कि कोई और भी इसमें शामिल है। स्थितिप्रग्य साक्ष्य हैं क्या इस मामले में? आपकी रेगुलर जमानत ना मंजूर हो चुकी है। ईडी की तरफ से एसवी राजू ने कहा कि मुझे तैयारी के लिए समय चाहिए। तो वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी।
कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने कई मौकों पर फौरन दस्तावेज अदालत में दाखिल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अगले हफ्ते 21 मई को इस पर सुनवाई करेंगे। ईडी के वकील अन्य मामलों में पेश होते हैं। उनको वक्त देना होगा तैयारी के लिए। ईडी को सोमवार तक जवाब देना होगा और मंगलवार को अवकाशकालीन बेंच सुनवाई करेगी।
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