‘वह जमानत के हकदार… ‘, सुप्रीम कोर्ट ने Newsclick के एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई का दिया आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk: सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी और रिमांड को अमान्य करार दिया है। पिछले साल दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के  तहत गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उन्हें तुरंत जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगा।

उच्चतम न्यायालय ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को बुधवार को ‘अवैध’ करार दिया और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश दिया है।

समाचार पोर्टल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, ‘न्यूजक्लिक’ को कथित तौर पर ‘भारत की संप्रभुता को बाधित करने’ और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से धन मिला था। प्राथमिकी में यह भी आरोप है कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया में व्यवधान पहुंचाने के लिए ‘पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म’ (पीएडीएस) नामक समूह के साथ साजिश रची थी। दिल्ली पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार किया था।

गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी के वक्त पुरकायस्थ को पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं दिया था। इसलिए वह जमानत के हकदार हैं। इस मामले में पिछले सप्ताह अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में जल्दबाजी दिखाने के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की खिंचाई की थी।

दिल्ली पुलिस की एफआईआर के मुताबिक न्यूज पोर्टल को कथित तौर पर ‘भारत की संप्रभुता को बाधित करने’ और देश के खिलाफ लोगों में असंतोष पैदा करने के लिए चीन से बड़ी फंडिंग मिली थी। जांच एजेंसियों ने इस केस के सिलसिले में 3 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में 88 और अन्य राज्यों में 7 स्थानों पर छापे मारे थे। न्यूजक्लिक के कार्यालयों और जिन पत्रकारों की जांच की गई उनके आवासों से लगभग 300 इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी जब्त किए गए थे।

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