UP News : अब्बास अंसारी को मिला बड़ा झटका, कोर्ट ने इस मामले में की जमानत याचिका खारिज
UP News : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका दिया है, जहां हाईकोर्ट की पीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मऊ विधानसभा सीट से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
बता दें कि ईडी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रथम दृष्टया पैसे के लेनदेन का संबंध साबित होता है और धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अदालत इस बात से संतुष्ट नहीं है कि अभियुक्त इस मामले में निर्दोष है।
न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की एकल पीठ ने अब्बास अंसारी की अर्जी खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। आरोप है कि ‘मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन’ नाम की कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीधे तौर पर शामिल है, जिसने जमीनों पर कब्जा कर गोदामों का निर्माण कराया।
वहीं इसके साथ ही उन गोदामों को एफसीआई को किराए पर देकर 15 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की। कंपनी पर नाबार्ड से सवा दो करोड़ रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त करने का आरोप है।
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