कोर्ट ने दिया आदेश, लड़की का अगवा करने वाले आरोपी की संपत्ति होगी कुर्क

Lucknow Crime News : लखनऊ के गोमतीनगर में पिछले साल एक किशोरी (15) का अपहरण करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी विशाल नाथ की सम्पत्ति कुर्क करने की अनुमति कोर्ट से मिल गई। इस पर गोमती नगर पुलिस ने त्रिपुरा में विशाल के घर पर इस सम्बन्ध में नोटिस चस्पा कर दी गई। अपहरण के मामले में आरोपी को जमानत मिल गई थी। किशोरी के बयान के बाद गोमती नगर पुलिस ने रेप व पोक्सो एक्ट की धारा बढ़ा दी थी। इसके बाद उसकी फिर से तलाश हुई तो वह फरार हो गया था।

आरोपी फरार

गोमतीनगर पुलिस के मुताबिक पीड़िता को भगा ले जाने का मुकदमा पिछले साल दर्ज हुआ था। लड़की के घर वालों ने त्रिपुरा निवासी विशाल नाथ पर शक जताया था। पुलिस ने उसकी तलाश में बंगलुरु समेत कई जगह दबिश दी थी। तीन फरवरी को लड़की विशालनाथ के त्रिपुरा स्थित शिवनगर गांव के घर में बरामद हुई थी। विशालनाथ को गिरफ्तार किया गया था। उसे ट्रांजिट रिमाण्ड के लिये त्रिपुरा में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट पंचम की कोर्ट में पेश किया गया था जहां उसे जमानत मिल गई थी। लड़की के धारा 164 के बयान पर रेप और पोक्सो एक्ट की धारा बढ़ा दी गई थी। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश में त्रिपुरा व अन्य जगह पर दबिश दी लेकिन उसका पता नहीं चला।

कोर्ट ने दी कुर्की की अनुमति

इंस्पेक्टर गोमतीनगर दीपक पाण्डेय के मुताबिक आरोपी विशाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट कोर्ट ने जारी किया। इसके बाद फिर दबिश देने पर वह नहीं मिला तो पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की की अनुमति के लिये कोर्ट में अर्जी दी थी। कोर्ट से कुर्की का आदेश मिलने पर गोमती नगर पुलिस ने त्रिपुरा में कंचनपुर नार्थ क्षेत्र में उसके घर पर नोटिस चस्पा की है। विशाल की तलाश में दो टीमें लगी हुई है पर उसका अभी कुछ पता नहीं चला है।

 

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