UP: अमरमणि त्रिपाठी पर कसा शिकंजा, अदालत के आदेश पर पुलिस ने सील किया घर

UP News: यूपी के महाराजगंज में नौतनवा स्थित पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की संपत्ति को आज कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया है। बस्ती पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बस्ती जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी को पहले ही फरार घोषित कर दिया था। इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी कोर्ट का फैसला बरकरार रखा।

दरअसल वर्ष 2001 में बस्ती के कारोबारी राहुल मद्देशिया के किडनैपिंग मामले में फरार चल रहे पूर्व मंत्री अमरमणि के खिलाफ बस्ती की MP-MLA कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया। अमरमणि के हाजिर न होने की वजह से संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी हुआ था।

हालांकि, इस मामले में एमपी-एमएलए अदालत के फैसले के खिलाफ अमरमणि इलाहाबाद उच्च न्यायालय गए थे। लेकिन उनको वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद बस्ती की स्पेशल एमपी-एमएलए अदालत ने DGP और प्रमुख सचिव गृह को अमरमणि की संपत्तियों को जल्द कुर्क करने का आदेश दिया। इसके बाद आज अमरमणि की संपत्ति को सील कर दिया गया।

किडनैपिंग केस में आरोपी हैं अमरमणि

बता दें कि 6 दिसंबर 2001 को बस्ती के कारोबारी राहुल मद्देशिया किडनैप हो गया था। इस मामले में कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में अमरमणि समेत कुल 9 लोगों को आरोपी बनाया था। इस पर आरोप है कि जिस मकान से अपहृत राहुल मद्देशिया बरामद हुआ था। वह तत्कालीन मंत्री अमरमणि त्रिपाठी का था।

इसके उपरान्त अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ 24 अक्टूबर 2011 को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। लेकिन उस वक्त वह अदालत में हाजिर ही नहीं हुए। इसके बाद कई बार नोटिस भी भेजा गया था। आखिरकार अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे दिया था।

गौरतलब है कि मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली थी। उस केस में अमरमणि की सजा माफ होने के बाद वह अगस्त 2023 में जेल से रिहा हो गए थे।

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