सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव का दूसरा माफीनामा भी किया खारिज किया, कहा- कार्रवाई को तैयार रहें
Patanjali misleading ads Case: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि विज्ञापन केस (Patanjali misleading ads Case) में बाबा रामदेव का दूसरा माफीनामा भी खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने फटकार लगाते हुए रामदेव को कार्यवाही के लिए तैयार रहने को कहा है।
न्यायाधीश हिमा कोहली और न्यायाधीश अमानतुल्लाह की बेंच ने पतंजलि के वकील विपिन सांघी और मुकुल रोहतगी से कहा कि आपने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है, कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
बता दें कि रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने अपने उत्पादों को लेकर दावे करने वाली कंपनी द्वारा जारी विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। इस पर शीर्ष अदालत ने जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि ‘हम अंधे नहीं हैं’। हम माफीनामा स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वहीं यह भी कहा कि वह केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के खिलाफ दायर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की तरफ से 17 अगस्त 2022 को दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ नकारात्मक प्रचार किया। वहीं खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया।
क्या है मामला?
27 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक और झूठ दावों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के विज्ञापनों (Patanjali misleading ads) पर पूर्ण रोक लगा दी थी। आदेश के बावजूद भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया था।
हालांकि उसने नोटिस का जवाब नहीं दिया। जिसके बाद 19 मार्च को आचार्य बालकृष्ण और रामदेव को कोर्ट बुलाया गया। उन्होंने कोर्ट से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने इसे अस्वीकार करते हुए दोबारा अच्छे से माफीनामा दाखिल करने को कहा।
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