अरविंद केजरीवाल को CM पद से हटाने की दूसरी याचिका भी खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बड़ी बात
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली दूसरी याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने का आदेश हम नहीं दे सकते हैं। इस बारे में कदम उठाना LG और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है। हालांकि अदालत ने एक अहम टिप्पणी में ये भी कहा कि कई बार राष्ट्रीय हित, निजी हित से बड़े होते हैं, लेकिन यह निर्णय केजरीवाल है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली उच्च न्यायालय केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली एक याचिका खारिज कर चुका है। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि ये कार्यपालिका से जु़ड़ा मामला है। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने वाली ये जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स ने दायर की थी।
गौरतलब है कि शराब नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मामले को लेकर ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति को लागू करने और तैयार करने में गड़बड़ी हुई है।
प्रवर्तन निदेशालय ने लगाए हैं ये आरोप
ईडी ने अपने आरोप में कहा था कि दिल्ली आबकारी नीति में गड़बड़ी के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। इसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता और मंत्री भी शामिल रहे हैं। आबकारी नीति से जुड़़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं।
AAP ने बीजेपी पर लगाए आरोप
तो वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि ईडी द्वारा लगाए गए आरोप गलत है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा था कि बीजेपी राजनीतिक बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई करवा रही है। सीएम केजरीवाल को लोकसभा चुनाव को लेकर करने वाले प्रचार से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया है।
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