RBI Penalty : बंधन बैंक और इस सरकारी बैंक पर लगा तगड़ा जुर्माना, इस वजह से हुई कार्यवाही
RBI Penalty : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए निजी क्षेत्र के बंधन बैंक पर भी 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
वहीं बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) पर जुर्माना जमा पर ब्याज दर, बैंकों में ग्राहक सेवा, कर्ज पर ब्याज दर और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। आइये जानते हैं इसके बारे में विस्तृत से –
इस बैंक पर भी आरबीआई ने की कार्यवाही
रिजर्व बैंक ने कहा कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर ‘एनबीएफसी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी’ और केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी मामलों में, नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है।
वहीं इसका मकसद संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है। आपको बता दें भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 04 मार्च एक आदेश के तहत बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक दिशानिर्देश, 2016′ पर कुछ निर्देशों के अनुपालन में कमी या उल्लंघन के चलते यह फैसला किया।
बैंको पर पड़ेगा यह प्रभाव
इसके बाबत जानकारी देते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस मौद्रिक दंड को लगाने से आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी दूसरी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं एक नोटिस बैंक को यह सलाह देते हुए जारी किया गया था कि वह कारण बताए कि निर्देशों का पालन करने में सफल न होने पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
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