Mukhtar Ansari : माफिया मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़ा है मामला
Mafia Mukhtar Ansari : यूपी के एमपी/एमएलए कोर्ट ने 36 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 466/120B, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था।
MP-MLA अदालत में न्यायाधीश अवनीश गौतम की कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को 466/120B में आजीवन कारावास, 420/120 में सात साल की सजा और 50 हजार जुर्माना, 468/120 में सात साल की सजा 50 हजार जुर्माना और आर्म्स एक्ट में छह माह की सजा सुनाई है।
मुख्तार अंसारी पर आरोप है कि उसने दस जून 1987 को बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था। फर्जीवाड़ा उजागर होने पर CBCID ने चार दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था।
तो वहीं मामले की जांच के बाद तत्कालीन आयुध लिपिक (Ordnance Clerk) गौरी शंकर श्रीवास्तव और मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1997 में कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान गौरी शंकर श्रीवास्तव की मौत हो जाने की वजह से उसके खिलाफ वाद 18 अगस्त 2021 को खत्म कर दिया गया था। लेकिन मुख्तार के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई जारी थी। आज 13 मार्च 2024 को सजा के ऐलान के समय मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से जुड़ा हुआ था।