15 जून तक आम आदमी पार्टी का दिल्ली दफ्तर होगा खाली, कोर्ट ने दिया यह आदेश

Sandesh Wahak Digital Desk : दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित आम आदमी पार्टी (AAP) के ऑफिस को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जहां कोर्ट ने AAP को 15 जून तक ऑफिस खाली करने का आदेश दिया। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने AAP से अपने ऑफिस के लिए भूमि आवंटन के लिए भूमि एवं विकास कार्यालय से संपर्क करने को कहा।

वहीं सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका AAP की तरफ से लगाई गई थी। आप आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, इसमें उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दिया गया था। दूसरी ओर इस पर AAP का कहना है कि वह नेशनल पार्टी है तो उसे किसी अच्छी जगह पर ऑफिस बनाने की परमिशन दी जाए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी दफ्तर के लिए जमीन के लिए AAP को केंद्र के समक्ष आवेदन करना होगा। यह दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जमीन पर अतिक्रमण है। इस जमीन का उद्देश्य राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अतिरिक्त कोर्ट रूम का निर्माण करना है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए हम आपको 15 जून तक का समय देते हैं।

इसके पहले AAP ने 16 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि पार्टी ने राउज एवेन्यू में दिल्ली HC की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है। यह जगह उसे 2015 में दी गई थी।

AAP ने अपनी दलील में यह भी कहा कि वह हाईकोर्ट की जमीन छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन पहले ऑफिस बनाने के लिए उसे दूसरी जगह दी जाए।

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