US : इलिनोइस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे ट्रम्प, लोअर कोर्ट ने दिया यह आदेश
US News : रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने की रेस में शामिल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इलिनोइस राज्य में प्राइमरी इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। बता दें लोउर कोर्ट की जज ट्रेसी पोर्टर ने गुरुवार को दिए गए फैसले में ट्रम्प को 6 जनवरी 2021 की हिंसा में शामिल माना।
बता दें ट्रम्प के लिए यह तीसरा झटका है, इससे पहले कोलोराडो और माइने में उनका नाम प्राइमरी बैलट पेपर से हटाया जा चुका है। वहीं इलिनोइस में 19 मार्च को प्राइमरी इलेक्शन होना हैं, ट्रम्प के सामने भारतीय मूल की निकी हेली चुनौती हैं। बता दें 77 साल के ट्रम्प के लिए सियासी तौर पर यह बड़ा नुकसान है, जिसकी वजह यह है कि पार्टी में उनके कैंडिडेट बनने में इससे देरी होगी। निकी को इसका फायदा मिलना संभव नहीं दिखता क्योंकि ट्रम्प पहले ही रेस में काफी आगे हैं।
जज ट्रेसी ने अपने फैसले में कहा कि इस फैसले के खिलाफ ट्रम्प अपील कर सकेंगे। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 1 मार्च के बाद ही इस पर अमल कर सकेगी। दूसरे शब्दों में कहा जाये है तो ट्रम्प 1 मार्च के पहले इलिनोइस के स्टेट सुप्रीम कोर्ट या फेडरल सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चैलेंज कर सकते हैं।
फैसले की वजह साफ करते हुए जज ने कहा- मेरे सामने मौजूद सबूत इस बात की तस्दीक करते हैं कि 6 जनवरी 2021 को संसद में हुई हिंसा में ट्रम्प का भी रोल था। लिहाजा, उनका नाम प्राइमरी बैलट से हटाया जाना चाहिए।
Also Read : Pakistan : सांसदों ने ली पद की शपथ, PTI समर्थकों ने की नारेबाजी