सरोगेसी के नियम में किया बदलाव, विधवा-तलाकशुदा भी बन सकेंगे पेरेंट्स
Sandesh Wahak Digital Desk : केंद्र सरकार ने सरोगेसी (रेगुलेशन) रूल्स 2022 के नियम 7 में बदलाव किया है, जहां इस बदलाव के बाद सरोगेसी के जरिए बच्चा चाहने वाला कोई भी विवाहित महिला या पुरुष, डोनर एग या स्पर्म के जरिए पेरेंट्स बन सकता है लेकिन दोनों में से एक गेमेट ( शुक्राणु या अंडाणु) दंपती का ही होना चाहिए।
वहीं इसमें एक कंडीशन यह भी रखी गई है कि पति-पत्नी में से किसी एक के मेडिकली अनफिट होने की पुष्टि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड करेगा। दूसरी ओर यह बदलाव सिंगल मदर के लिए भी खुशखबरी है, जहां विधवा या तलाकशुदा महिला भी अपने एग के लिए डोनर स्पर्म का इस्तेमाल कर सकती है।
दूसरी ओर यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए सवाल के बाद हुआ है, जहां जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि कई महिलाओं ने नियम 7 के खिलाफ अपील की है। इसके बावजूद इस पर कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। इसके पहले सरोगेसी कानून में यह नियम था कि बच्चे के लिए एग सेल्स या स्पर्म (गेमेट्स) पति-पत्नी का ही होना चाहिए।
वहीं 14 मार्च 2023 को संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज्यादा याचिकाएं दायर की गईं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में इन पर सुनवाई की थी। वहीं इसके बाद जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि केंद्र सरकार इस पर कोई फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? जिसके जवाब में सरकार की तरफ से एडीशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्य भाटी ने बताया था कि सरकार पिछले साल सरोगेसी कानून में लाए गए संशोधन पर पुनर्विचार कर रही है।
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