UP: पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को बड़ी राहत, शिष्या से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने किया बरी

Sandesh Wahak Digital Desk: प्रदेश के शाहजहांपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को शिष्या से दुष्कर्म करने के मामले में दोषमुक्त होने पर बरी कर दिया है। सुनवाई को दौरान शिष्या के सारे आरोप गलत पाए गए। जिसके बाद गुरुवार को अदालत ने स्वामी चिन्मयानंद बरी कर दिया।

क्या था मामला ?

पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुमुक्षु आश्रम के नियामक चिन्मयानंद के विरुद्ध उनकी शिष्या ने 2011 में शाहजहांपुर चौक कोतवाली में रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप में शिष्या ने कहा था कि स्वामी चिन्मयानंद ने मुमुक्ष आश्रम में उसे बंधक बनाकर कई बार दुष्कर्म किया था। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद वर्ष 2018 में मुकदमा वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी। जिसका पीड़िता के पक्ष की तरफ से विरोध भी किया गया था। पीड़िता के आपत्ति के बाद अदालत ने केस वापसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।

इसके बाद में उनका केस MP-MLA  कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह पेश किए थे। बचाव पक्ष की ओर से स्वामी चिन्मयानंद के वकील फिरोज हसन खां और अधिवक्ता मनेंद्र सिंह ने अपने तर्क दिए और बहस की। जिसमें चिन्मयानंद पर लगाए गए सारे आरोप गलत पाए गए। इस मुकदमे में अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें व बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए स्वामी चिन्मयानंद को दोषमुक्त करार दिया।

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