EPFO का बड़ा फैसला, डेट ऑफ बर्थ के लिए अब ‘आधार कार्ड’ मान्य नहीं

Sandesh Wahak Digital Desk : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड की मान्यता खत्म कर दी गई है।

इसका मतलब है कि ‘आधार कार्ड’ का इस्तेमाल, जन्म तिथि को अपडेट कराने या उसमें किसी त्रुटि को ठीक कराने के लिए नहीं हो सकेगा। ईपीएफओ ने आधार कार्ड को अपने मान्य दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है।

इसके लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा 16 जनवरी को सर्कुलर जारी किया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की तरफ से आधार कार्ड को लेकर उक्त निर्देश जारी करने के लिए कहा गया था। उसके बाद ही EPFO ने जन्मतिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड की मान्यता खत्म करने का निर्णय लिया है। इसके बाद आधार कार्ड को EPFO के मान्य दस्तावेजों की लिस्ट से हटा दिया गया है।

जन्म तिथि प्रूफ के लिए दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जा सकता

EPFO के मुताबिक जन्म तिथि प्रूफ के लिए दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से जारी हुई अंक तालिका भी इस काम के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। स्कूल छोड़ने के वक्त जारी होने वाला प्रमाण पत्र और ट्रांसफर सर्टिफिकेट के माध्यम से भी जन्म तिथि में बदलाव हो सकेगा।

इसके अलावा अगर सिविल सर्जन ने ऐसा कोई मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किया है। जिसमें जन्म तिथि अंकित है, तो उसे भी EPFO मान्यता देगा। साथ ही पासपोर्ट, पैन नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पेंशन दस्तावेज को भी मान्यता प्रदान की गई है। आधार कार्ड को केवल पहचान पत्र एवं निवास स्थान के प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने दिया था फैसला

उच्चतम न्यायालय ने 2018 में आधार कार्ड को लेकर एक अहम फैसला सुनाया था। अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां पर होगा और कहां नहीं होगा। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। UGC, CBSI, Nift और कॉलेज आदि संस्थान, आधार कार्ड पर लिखे नंबर की मांग नहीं कर सकते हैं।

ऐसे में स्कूल में दाखिले के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल जरूरी नहीं होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ देने से मना करने के पीछे इस तथ्य को कारण नहीं बनाया जा सकता कि बच्चे का आधार अपडेट नहीं है। निजी कंपनियां, आधार कार्ड की मांग नहीं कर सकती हैं।

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