Shramjeevi Blast Case: दो आतंकवादियों को मृत्युदंड की सजा, 14 की हुई थी मौत
Shramjeevi Blast Case: साल 2005 में हुए श्रमजीवी विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए दो आतंकवादियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार राय ने इस मामले में सजा सुनाई है।
बता दें की इस धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 62 लोग घायल हुए थे।
श्रमजीवी एक्सप्रेस में आतंकियों ने किया था विस्फोट
बता दें की 28 जुलाई 2005 को सिंगरामऊ के हरपालगंज हरिहरपुर के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस में आतंकियों ने बम विस्फोट किया था।
दोषी आतंकी बांग्लादेश निवासी हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल व बंगाल निवासी नफीकुल विश्वास को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। दोनों आतंकियों को 22 दिसंबर को दोषी करार दिया गया था।