Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, SEBI की जांच में दखल से साफ इनकार
Adani-Hindenburg Case: अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए SEBI की जांच रिपोर्ट में दखल देने से इनकार कर दिया है। तीन जजों की बेंच ने कहा कि सेबी की जांच उचित है और वह इस मामले की जांच के लिए सक्षम एजेंसी है।
मार्केट रेग्यूलेटर ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है और अभी भी 2 मामलों की जांच बची है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस, जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने बाकी बचे दोनों मामलों की जांच पूरी करने के लिए सेबी को तीन महीने की मोहलत दी है।
एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार करें: SC
Supreme Court ने केंद्र सरकार और सेबी को नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर विचार करने को कहा। कोर्ट का कहना है कि सेबी के नियामक ढांचे में प्रवेश करने की इस अदालत की शक्ति सीमित है। उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जांच को सेबी से SIT को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। सरकार और सेबी अदालत द्वारा नियुक्त पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्य करने पर विचार करेंगे।
इससे पहले बीते 24 नवंबर को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने मार्केट रेग्यूलेटर सेबी की जांच और एक्सपर्ट्स कमेटी पर उठाए जा रहे सवालों को नकारते हुए अपना फैसला सुरक्षित रखा था। गौलतलब है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने साल 2023 में जनवरी महीने में अडानी ग्रुप को लेकर एक रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की थी, जिसमें अडानी की कंपनी के शेयर ओवरवैल्यूएड होने और कीमतों में हेर-फेर समेत समूह पर कर्ज को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे.