वित्त मंत्रालय ने दी छोटे GST व्यापारियों को बड़ी राहत, अब नहीं भरना होगा ये फॉर्म
GST News : वित्त मंत्रालय ने अपने X (पूर्व में टि्वटर) सोशल मीडिया अकाउंट से जीएसटी व्यापारियों के लिए अच्छी खबर दी है. मंत्रालय ने बताया कि छोटे व्यापारियों को अब एक खास फॉर्म नहीं भरना होगा.
ट्वीट के मुताबिक 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले छोटे टैक्सपेयर्स को अब एक फॉर्म नहीं भरना होगा.
ये फॉर्म जीएसटीआर-9 है. इस फॉर्म को सालाना रिटर्न में दाखिल किया जाता था. अब नए नियमों के मुताबिक 2 करोड़ तक का कारोबार करने वाले व्यापारियों को ये नहीं भरना होगा.
वित्त मंत्रालय ने इस फैसले के रेफरेंस के लिए नोटिफिकेशन नंबर 32/2023-CT का हवाला दिया है. ये नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2023 को जारी किया गया था.
वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 3 सालों में जीएसटी टैक्स भरने वालों की संख्या में करीब 34 लाख से ज्यादा का इजाफा हुआ है. 2023 अप्रैल तक जीएसटी भरने वालों की संख्या 1.39 करोड़ है.