लोकसभा में पेश होगा New Telecom Bill, जानिए कंपनियों के लिए क्या बदलेगा
New Telecom Bill : आज केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में लोकसभा में नया टेलीकॉम बिल, 2023 पेश करेगी. सरकार की तरफ से टेलीकॉम बिल को टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) पेश करेंगे.
नए टेलीकॉम बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं. नए टेलीकॉम बिल (New Telecom Bill) में सरकार ने इन्सॉल्वेंसी से जुड़े प्रावधान हटा दिए हैं.
नया टेलीकॉम बिल साल 1885 के इंडियन टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा. शुक्रवार को कैबिनेट में बिल को मंजूरी मिली है. OTT को बिल के जरिए रेगुलेट करने का प्रस्ताव हटाया गया है.
नए टेलीकॉम बिल के मुताबिक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) का चेयरमैन और मेंबर निजी सदस्य हो सकते हैं. इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों का ब्याज माफी का प्रावधान हटा दिया गया है.
ब्याज के साथ ही टेलीकॉम कंपनियों का पेनल्टी माफी का प्रावधान भी हटा दिया गया है. बिल के मुताबिक DTH कंपनियों को भी सरकार स्पेक्ट्रम बिना नीलामी के देगी. सरकार सैटेलाइट सेवाओं के लिए नए नियम ला सकती है.