Consumer Protection : ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार ने कसा शिकंजा, मनमानी करने पर देना होगा जुर्माना
Sandesh Wahak Digital Desk : केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कसा है, जहां सरकार ने डार्क पैटर्न से जुड़ी गाइडलाइंस अधिसूचित की। वहीं गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, डार्क पैटर्न अपनानने वाली ई-कॉमर्स कंपनियां इस दायरे में आएंगी।
आपको बता दें सरकार की ओर से सितंबर में गाइडलाइंस का ड्राफ्ट जारी हुआ था, जिसका पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगेगा, वहीं सरकार दिशानिर्देश का उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है।
भारत के केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने 30 नवंबर, 2023 को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है, जहां उपभोक्ता मामलों के विभाग (डीओसीए) ने हितधारकों के साथ दो महीने के लंबे परामर्श के बाद सितंबर में डार्क पैटर्न से निपटने के लिए पहली बार मसौदा दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कानून फर्म, सरकार और अन्य उपभोक्ता संरक्षण संगठन शामिल हैं।
वहीं डीओसीए ने 5 अक्टूबर, 2023 तक प्रस्तावित दिशानिर्देशों पर सार्वजनिक टिप्पणियां, सुझाव और प्रतिक्रिया मांगी थी।
Also Read : SC ने पंजाब सरकार को दिया बड़ा झटका, BSF के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने को ठहराया सही