Gonda : मौत के 32 साल बाद पैदा हुई बेटी, पूरा मामला जानकर उड़ जाएंगे होश
सम्पत्ति हड़पने के लिए हुआ खेला, राजस्व निरीक्षक व लेखपाल समेत 12 के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Gonda News: जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है।एक व्यक्ति की मृत्यु के 32 वर्ष बाद बेटी पैदा हुई और वह उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी बन गई। इस मामले में राजस्व निरीक्षक व तत्कालीन लेखपाल समेत बारह लोगों के खिलाफ डीआईजी देवीपाटन रेंज के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
प्रकरण जिले के मनकापुर तहसील क्षेत्र के छपिया तथा तरबगंज तहसील के वजीरगंज थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। छपिया के गड़रही गांव के रहने वाले श्यामपाल पुत्र चन्द्रभान ने पुलिस उप महानिरीक्षक से की गयी शिकायत में कहा कि उसके बड़े पिता छांगुर की पत्नी रोहना उनके जीवनकाल में ही उन्हें छोड़कर दूसरी शादी गांव के ही रहने वाले सालिकराम पुत्र फलई से कर ली थी। उनसे भी कोई संतान नहीं है। बड़े पिता छांगुर के भी कोई संतान नहीं थी। बड़े पिता की मृत्यु करीब 33 वर्ष पूर्व हो चुकी है जिससे वह उनके समस्त चल और अचल सम्पत्ति का जायज वारिस है।
सम्पत्ति को हड़पने के लिए रचा गया षड्यन्त्र
लेकिन छांगुर की मृत्यु के लगभग 32 वर्ष बाद तत्कालीन हल्का लेखपाल संगीता गौतम, राजस्व निरीक्षक परशुराम सिंह व प्रदीप मिश्रा ने मिलीभगत करके वजीरगंज थाना क्षेत्र के देवीनगर की रहने वाली राममुना देवी पत्नी दुलारे को मृतक छांगुर की पुत्री बनाकर उसके नाम वरासत कर दिया। सम्पत्ति को हड़पने के लिए षड्यन्त्र रचा गया, जिसके बाद विपक्षी वरासत लगने के दो-तीन दिन बाद ही बीते वर्ष 4 फरवरी और एक जुलाई को भूमि का बैनामा अपने नाम करवा लिया।
जिसमें छपिया क्षेत्र के भरपुरवा गांव निवासी सियाराम पुत्र रामलखन, वजीरगंज क्षेत्र के देवीनगर गांव निवासी दुलारे पुत्र भूलन, जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र के करनपुर गांव के रहने वाले सूर्य कुमार पुत्र मंगल प्रसाद और मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के बैरीपुर रामनाथ गांव निवासी फूलचन्द्र पुत्र खुशीराम गवाह हैं।आरोप है कि विपक्षीगण आराजी को हड़पने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार करवाने के फिराक में हैं जिसमें कुटुम्ब रजिस्टर भी शामिल है।
विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ केस
इस प्रकरण में पुलिस उप महानिरीक्षक, देवीपाटन रेंज के आदेश पर मनकापुर कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन लेखपाल संगीता गौतम, राजस्व निरीक्षक परशुराम सिंह व प्रदीप मिश्र सहित 12 लोगों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120-बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है।