यूट्यूबर मनीष कश्यप को मिली जमानत, NSA भी हटाया गया
Sandesh Wahak Digital Desk : बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को तमिलनाडु की मदुरै कोर्ट ने जमानत दे दी है, जहां कोर्ट ने उनके खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) की धाराएँ भी हटा दी हैं। इसके बावजूद कश्यप को अभी जेल में ही रहना होगा, वहीं उन पर कई मामले दर्ज हैं।
इसके साथ ही तमिलनाडु और बिहार पुलिस ने उनके खिलाफ अपने यूट्यूब चैनल पर गलत तथ्य दिखाकर लोगों को उकसाने का मामला दर्ज किया था, वहीं कश्यप के खिलाफ जिन-जिन धाराओं में मामले दर्ज किए गए थे।
उनमें IPC की धारा 153ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने का अपराध), धारा 295ए (विशेष रूप से किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) और धारा 505 (2) (जनता में भय या उपद्रव फैलाने के लिए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) शामिल हैं।
बता दें NSA हटाने को लेकर मनीष के भाई त्रिभुवन तिवारी ने मदुरै कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जहां कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को इस मामले में सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के गृह सचिव से जवाब माँगा था।
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