‘बुलडोजर मनमानी के लिए नहीं, घर बनाने में…’ इलाहाबाद हाईकोर्ट PDA को लगाई फटकार
Allahabad High Court News: यूपी के प्रयागराज में एक अधिवक्ता का घर गिराए जाने के मामले में सुनवाई को के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) को फटकार लगाई है।
दरअसल अधिवक्ता अभिषेक यादव ने झूंसी इलाके में अपने घर के ध्वस्तीकरण के विरुद्ध याचिका लगाई थी। जिसपर उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी व्यक्त करते हुए कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई मनमानी के लिए नहीं है। घर बनाने में वर्षों लग जाते हैं।
पीडीए के उपाध्यक्ष से जवाब तलब करने के साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने PDA के अधिकारियों को फटकार भी लगाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि घर की एक ईंट रखने में कई साल लग जाते हैं। उसे तोड़ने में अधिकारी एक पल भी नहीं लगाते हैं। फिलहाल अब इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी संजीव उपाध्याय ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वकील के घर को गिराए जाने के बाद उसके दूसरे ही दिन हाईकोर्ट में सुनवाई की। उन्हें कोई जानकारी या फिर नोटिस नहीं दिया गया। जिस पर कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि अगर आप किसी का घर गिराने के लिए बुलडोजर लेकर खड़े हो जाएंगे तो वह आपको मुकदमे की जानकारी भी नहीं दे और वह भी तब जब वह एक वकील हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस मामले में मंगलवार को सुनवाई की है। फिलहाल अब इस मामले की सुनवाई 20 नवंबर को होगी।
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