पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की मिली राहत, अंतरिम बेल को मंजूरी
Sandesh Wahak Digital Desk: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को एपी राज्य कौशल विकास निगम (एपीएसएसडीसी) से संबंधित घोटाले के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है, वहीं आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी है।
Andhra Pradesh High Court grants interim bail to Former Andhra Pradesh CM and TDP chief N Chandrababu Naidu for four weeks, in the skill development case: High Court Advocate Sunkara Krishnamurthy pic.twitter.com/AxXpjLQ8be
— ANI (@ANI) October 31, 2023
बता दें 30 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी, यह जानकारी हाई कोर्ट के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति ने दी, फिलहाल कोर्ट के आदेश की कॉपी आना अभी बाकी है।
कोर्ट के आदेश के अनुसार चंद्रबाबू नायडू को 24 नवंबर तक सशर्त जमानत दी गई है, जहाँ कोर्ट ने उन्हें 24 नवंबर को सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट की शर्तों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू अस्पताल के अलावा किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा सकेंगे, इसके साथ ही वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकेंगे ना ही किसी से फोन पर बात कर सकेंगे।
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