मुख्तार अंसारी को 10 साल की हुई सजा, इस मामले में सुनाई गयी सजा

Sandesh Wahak Digital Desk: बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी को शुक्रवार को गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर के मामले में दस साल की सजा सुनाई है और पांच लाख के जुर्माने का भी आदेश दिया है। वहीं इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्तार के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है और 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है।

बता दें कल इस मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया था, जहाँ गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में बाहुबली अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का मामला चल रहा था। वहीं उनके खिलाफ करंडा थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया था, इसमें रिटायर्ड टीचर कपिल सिंह हत्याकांड एवं मीर हसन पर हत्या का मामला शामिल था।

दूसरी ओर 17 मई को इसी मामले में मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोष रहित करार दिया था लेकिन अब इस मामले में उसे 10 साल की सजा दी गई है। बता दें यह फैसला गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट से आया है, जहाँ साल 2009 में एक रिटायर्ड टीचर की हत्या और फिर उसी साल एक और हत्या हुई थी। वहीं दोनों केस मिला कर मुख्तार पर गैंगस्टर का केस हुआ था, इसी मामले में उनको सजा हुई है।

बता दें कि मुख्तार अंसारी पहले ही रंगदारी, हत्या, लूट, अपहरण एवं कई अन्य केसों के तहत जेल की सजा काट रहे हैं, वहीं कुछ दिन पहले जेल की शिफ्टिंग के दौरान उन्होंने अपना एनकाउंटर की आशंका जताई थी।

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