Pakistan के पूर्व पीएम Imran Khan पर गिरी गाज, इस मामले में हुए दोषी करार
Sandesh Wahak Digital Desk: पूर्व पाक पीएम इमरान खान (Imran Khan) पर सिफर मामले में आरोप तय कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने देश के गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने से जुड़े सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सोमवार को दोषी करार दिया।
इमरान (71) को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) को लीक करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद इस वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
इमरान खान (Imran Khan) के साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को भी दोषी ठहराया गया था। खान ने उस दस्तावेज़ का इस्तेमाल यह कहानी बनाने के लिए किया था कि उनकी सरकार एक विदेशी साजिश के परिणामस्वरूप हटा दी गई थी।
मामले की सुनवाई रावलपिंडी की अदियाला जेल में विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने की। जियो न्यूज के मुताबिक, खान और कुरैशी ने आरोपों पर खुद को निर्दोष बताया है।
सरकार की संघीय जांच एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला एक केबल से संबंधित है जिसे खान ने सबूत के तौर पर पेश किया था कि उन्हें शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान द्वारा समर्थित अमेरिकी साजिश के हिस्से के रूप में बाहर कर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तानी सेना ने दावे का खंडन किया है।