‘दुल्हन सिर्फ यूपी से होनी चाहिए’ सामूहिक विवाह योजना की ये है शर्त
Sandesh Wahak Digital Desk : सामूहिक विवाह योजना में लड़की यानि दुल्हन उत्तर प्रदेश की ही होनी चाहिए। किसी अन्य राज्य की लड़की को सामूहिक विवाह योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
यूपी सरकार ने इसके साथ यह भी कहा कि युवक यानि वर किसी भी राज्य का उसको इस योजना का लाभ मिल जाएगा।
इसी के साथ इस योजना का लाभ लेने वाले लोगों को अब कुछ बदलावों से भी गुजरना होगा। मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम के लिए पहले वधू को आधार कार्ड से मूल निवास होने का अपना ब्यौरा वेबसाइट पर भरना होगा। इसके बाद ही आवेदन करने का विकल्प खुलेगा।
इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत जरूरतमंद कन्याओं/ परित्यक्ता बहनों को उनके विवाह के समय आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
सीएम सामूहिक विवाह योजना क्या है ?
दो लाख रुपये की सालाना आय वाले परिवार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत वधू के बैंक अकाउंट में 35,000 रुपए भेजे जाते हैं। जबकि 10,000 रुपए विवाह के दिन गिफ्ट और सामग्री के लिए दिए जाते हैं। कुल मिलाकर करीब 51 हजार की मदद नवजोड़े को सरकार की तरफ से दी जाती है।
बता दें कि इस बार विभाग के पोर्टल पर 28 अगस्त तक आवेदन लिए जा गए हैं। इसी के साथ इसके नियमों में भी बदलाव हो गया है। अब वधू यानी कन्या का यूपी की निवासी होना जरूरी है। इसके लिए लड़की को cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर अपनी उम्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए अपना आधार कार्ड अपलोड करना होगा।
बता दें कि इस साल एक लाख दस हजार जोड़ों की शादी का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के तहत पहले ऑफलाइन आवेदन लिए जाते थे। मगर उसमें कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आए थे। इसलिए अब आवेदन को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब वधू यानी लड़की यूपी की नागरिक होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।
सामूहिक विवाह के लिए जरूरी दस्तावेज
- वर-वधु जोड़ों की फोटो
- आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड
- वर और वधु का जन्म प्रमाण पत्र
- नवविवाहिता कन्याका बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
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