नारी शक्ति वंदन बिल बना कानून, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी
Sandesh Wahak Digital Desk: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून में बदल गया है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिसूचना जारी की।
बता दें कि महिला आरक्षण बिल (Women Reservation Bill) संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। इसे संसद के विशेष सत्र के दौरान पारित कराया गया था। इससे लोकसभा और राज्यों के विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलेगा। इस कानून के लागू होने पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
बता दें कि सरकार ने हाल में 18 से 22 सितंबर तक के लिए संसद का स्पेशल सेंशन बुलाया था। इस दौरान दो ऐतिहासिक काम हुए। एक पुराने संसद भवन से कामकाज संसद की नई इमारत में शिफ्ट किया गया। दूसरा दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल पास हुआ।
कब तक लागू होगा ये कानून?
इस विधेयक का कई विपक्षी दलों ने बिल का समर्थन तो किया, लेकिन इसे लागू करने के लिए निर्धारित प्रावधानों को लेकर सरकार की आलोचना भी की है। बिल का प्रावधान कहता हैं कि इसे जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जनगणना होगी। उसके बाद परिसीमन होगा।
तो वहीं जानकारों का मानना है कि यह 2029 के लोकसभा चुनाव के आसपास अमल में आ सकेगा। जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रही है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि इसमें ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए।
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