अयोध्या बम ब्लास्ट के दोषियों को मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही ये बात
Sandesh Wahak Digital Desk : यूपी का बहुचर्चित अयोध्या बम ब्लास्ट केस (Ayodhya Bomb Blast Case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों की शर्तों के साथ जमानत दे दी है।
बता दें कि केस में दोषी करार दिए गए पांच लोग पिछले 18 साल से जेल में हैं। वहीं दोषियों को केस की अगली तारीख 4 दिसंबर 2023 को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है।
जमानत इन्हें दी गई: यह आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्र और जस्टिस एसएएच रिजवी की खंडपीठ ने शकील अहमद, मोहम्मद नसीम, आसिफ इकबाल उर्फ फारूक और डॉ. इरफान की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है।
इन शर्तो के साथ मिली जमानत
ज्ञात हो कि जुलाई 2005 में श्रीराम जन्मभूमि पर हुए आतंकी हमला हुआ था। जिसमें पांच आतंकी हमलावरों को मौके पर ही एनकाउंट में ढेर कर दिया गया था। इस हमले में एक आम नागरिक की भी मौत हो गयी थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों की जमानत मंजूर करते हुए कहा सभी याचियों को अपने थाने में हर हफ्ते रिपोर्ट करना होगा। इसके साथ ही सभी आरोपियों को पासपोर्ट भी जमा करने होंगे। कोई भी आरोपी देश छोड़कर नही जा सकता है। सभी आरोपियों को जुर्माने की राशि भी डेढ़ महीने के अंदर जमा करनी होगी।
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