बेटियों के विवाह पर 51 हजार दे रही यूपी सरकार, यहां करें आवेदन
Sandesh Wahak Digital Desk: गरीब बेटियों के हाथ पीले करने के लिए यूपी की योगी सरकार ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ (Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) चला रही है. इस योजना के तहत विभिन्न समुदाय एवं धर्मों के रीति-रिवाजों के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम कराए जाते हैं. आर्थिक रूप से गरीब अभिभावक जो अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
ये हैं शर्तें
इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की के अभिभावक का उत्तर प्रदेश का मूलनिवासी होना जरूरी है. अभिभावक का निर्धन और जरूरतमंद भी होना जरूरी है. वार्षिक आय दो लाख से कम होनी चाहिए. लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक और लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होना भी जरुरी है. इन सभी मानकों को पूरा करने के बाद आप ऑनलाइन पत्र का प्रिंट आउट लेकर सभी जरुरी संलग्नों के साथ जिले के समाज कल्याण विभाग में जमा करें. इसके बाद ही आप इस सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं.
नये जोड़े को मिलेंगे 51 हजार
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 51 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है. जिसके तहत 35 हजार रुपए लड़की के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है. जिसमें 10 हजार रुपए शादी के फंक्शन में व्यय किया जाता है. साथ ही 6 हजार रुपए में बर्तन आदि में खर्च किए जाते हैं. जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो चुका है. इच्छुक और पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा.
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