चारा घोटाला मामला : 35 आरोपी बरी, 52 दोषियों को मिली 3 साल की सजा
Sandesh Wahak Digital Desk : डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुना दिया है। मिली सूचना के मुताबिक 125 आरोपियों में से 35 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। जबकि 52 दोषियों को 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके अवाला बाकी बचे अन्य पर फैसला आना अभी बाकी है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे। उस वक्त डोरंडा कोषागार से साल 1990 से 1995 के दौरान 36 करोड़ 59 लाख रुपये की अवैध तरीके से निकासी हुई थी। इस मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है। आज फैसला हुआ है।
आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार मामले में 27 साल चली सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रविशंकर ने इस मामले में कुल 616 गवाहों का बयान दर्ज कराया है। इस मामले में तत्कालीन आपूर्तिकर्ता एवं पूर्व विधायक गुलशन लाल आजमानी सहित 125 आरोपी फिलहाल ट्रायल फेस कर रहे हैं। ट्रायल के दौरान 62 आरोपियों का निधन हो चुका है। मामले में सीबीआई ने कुल 192 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
ये लोग शामिल
इन आरोपियों में से 38 लोक सेवक रहे हैं। जिनमें से आठ कोषागार पदाधिकारी हैं। 86 आपूर्तिकर्ता मामले में आरोपी है। आरोपियों में 16 महिलाएं भी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपियों में सबसे उम्रदराज 90 वर्षीय तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ गौरी शंकर प्रसाद भी शामिल हैं। इनमें 12 से अधिक ऐसे लोग भी हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे ज्यादा हैं।
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