ट्विटर से कमाई करने वाले यूजर्स को देना पड़ेगा GST, यहां जानिए सब

Sandesh Wahak Digital Desk: सोशल मीडिया कंपनी X (ट्विटर) के मालिक एलन मस्क ने प्लेटफॉर्म पर इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए कई नई सर्विस शुरू की हैं. इसके साथ ही, कंटेंट जेनरेट करने वालों के लिए इनकम प्लान भी बनाया है. कंपनी ने यूजर्स के लिए विज्ञापन से होने वाली आय में हिस्सा देने के लिए एक ‘एड रिवेन्यू शेयरिंग प्लान’ बनाया है. लेकिन, अब इस तरीके से होने वाली इनकम पर यूजर्स को 18 प्रतिशत का जीएसटी चुकाना होगा.

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीएसटी कानून के तहत ‘एड रिवेन्यू शेयरिंग प्लान’ से होने वाली इनकम को विदेश से ‘सप्लाई’ माना जाएगा. इसलिए इसे कैश कराने पर यूजर्स को 18 प्रतिशत की दर से कर देना होगा. इतना ही नहीं, यदि किसी व्यक्ति की रेंटल, बैंकों के फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज या अन्य प्रोफेशनल सर्विसेस से सालभर में इनकम 20 लाख रुपये से ऊपर पहुंच जाती है, तब भी उस पर टैक्स लगेगा.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी व्यक्ति की सेवाओं से 20 लाख रूपये की इनकम में उन सोर्स को शामिल किया जाएगा, जिन्हें जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है. वहीं, जितनी आय पर छूट मिलती है, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा. बता दें कि मौजूदा समय में देश के अंदर सेवाओं से सालभर में 20 लाख रुपये या उससे अधिक की सेवाओं से होने वाली इनकम पर इंडिविजुअल और इकाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है. मिजोरम, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों के लिए ये सीमा 10 लाख रुपये है.

ऐसे होगी इनकम

हाल में ही X (ट्विटर) ने अपने प्रीमियम ग्राहकों और वेरिफाइड ऑर्गनाइजेशन के लिए ‘एड रिवेन्यू शेयरिंग प्लान’ पेश किया है. ट्विटर से इस तरह कमाई करने के लिए व्यक्ति के फॉलोअर्स की संख्या कम से कम 500 और तीन महीने की पोस्ट पर डेढ़ करोड़ इंप्रेशन होने चाहिए.

 

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