UP: वाहन मालिकों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत, 15 साल पुरानी गाड़ियों पर नहीं लगेगा ये टैक्स

Sandesh Wahak Digital Desk: यूपी में रहने वाले वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी है. योगी सरकार ने निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है. दरअसल, पुरानी कार और दोपहिया वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने पर अब ग्रीन टैक्स नहीं लगेगा. इसको लेकर सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव था, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है. इसके बाद से यूपी के लाखों वाहन चालकों को राहत मिल गई है. बता दें कि यह नियम 15 साल पुरानी गाड़ियों के लिए है.

इससे पहले परिवहन विभाग के अधिकारियों ने 15 साल पुरानी गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन पर 2 फीसदी ग्रीन टैक्स लेने का प्रस्ताव योगी सरकार के पास भेजा था. जिस पर सरकार ने विचार-विमर्श किया और बाद में इसे खारिज कर दिया गया. बता दें कि यदि 15 साल पुरानी गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन पर मुहर लग जाती तो बाइक चालकों को 600 रुपये और कार चालकों पर 2 हजार रुपये तक देने पड़ते. अब प्रस्ताव नामंजूर किए जाने के बाद सामान्य निर्धारित राशि में पुरानी गाड़ियों का दोबारा रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा.

जानिए ग्रीन टैक्स के बारे में

ग्रीन टैक्स को प्रदूषण टैक्स और पर्यावरण कर के नाम से भी जाना जाता है. यह एक उत्पाद शुल्क है. इसे राज्य सरकारें उन वस्तुओं पर टैक्स लगाकर इकठ्ठा करती हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है. पूर्व में ग्रीन टैक्स 8 साल से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों पर पहले से ही लागू था. लेकिन, बाद में इसे निजी वाहनों के लिए भी लागू कर दिया गया है, जो 15 साल से अधिक हैं. दरअसल, मालिकों को पुराने वाहन चलाने से रोकने के लिए कार, बाइक और दूसरे वाहनों के लिए ग्रीन टैक्स की शुरुआत की गई थी. फिलहाल, यह ग्रीन टैक्स यूपी, हरियाणा समेत एनसीआर के राज्यों में नहीं वसूला जाता है.

 

Also Read: स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, कहा- देश में केवल तीन गद्दियां, जो मिलकर लूट रही है

Get real time updates directly on you device, subscribe now.