जौनपुर: धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले को लेकर कोर्ट सख्त, जांच का आदेश
Sandesh Wahak Digital Desk : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) जौनपुर ने धोखाधड़ी और जालसाजी के एक मामले में लाइन बाजार पुलिस को आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश जारी किया है।
कोतवाली शहर के क्षेत्र ढालगर टोला निवासी इम्तेयाज बेगम उम्र लगभग (70 वर्ष) ने न्यायालय में अपनी पुत्री नाजिया फात्मा उर्फ जूली तथा अन्य के खिलाफ प्रर्थाना पत्र दिया था। वादी ने आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री तथा अन्य लोगों को यह जानकारी थी कि वादी के ससुर ने इम्तेयाज बेगम को अपनी संपत्ति लिखित हिबा (संपत्ति का हस्तांतरण) अपने जीवन काल के दौरान किया था।
इसके बावजूद नाजिया ने संपत्ति को फर्जी तरीके से हड़पने की नीयत से साजिश रच दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र पुरानी तिथि दिखाकर और विभाग की मिलीभगत से हासिल कर लिया और अन्य आरोपितों के साथ वादिनी की संपत्ति का 262 वर्गमीटर का फर्जी अनुबंध तैयार कर रजिस्ट्री कार्यलय से कथित भू-माफिया कमाल आजमी के पक्ष में कर दिया।
उक्त प्रकरण को स्थानीय अधिवक्ता शेषनाथ सिंह ने न्यायालय के समक्ष बखूबी रखा और न्यायालय को अवगत कराया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश पारित कर दिया।
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